हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS Vatsalya Yojana शुरू करने की घोषणा की है जो की NPS Vatsalya Yojana बजट 2024 में प्रस्तुत की गई एक विशेष नेशनल पेंशन स्कीम है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत, माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर एक एनपीएस खाता खोल सकते हैं और नियमित रूप से योगदान कर सकते हैं। यह योजना बच्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके भविष्य के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करेगी।
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | NPS Vatsalya Yojana |
लांच तारीख | बजट 2024 |
मुख्य उद्देश्य | बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट फंड की तैयारी |
पात्रता | – भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष से कम हैं – NRI और OCI जो 18 वर्ष से कम हैं – माता-पिता या अभिभावक के माध्यम से आवेदन |
न्यूनतम योगदान | ₹1,000 प्रति वर्ष |
अधिकतम योगदान | कोई सीमा नहीं |
आवेदन कैसे करें | 1. eNPS वेबसाइट पर जाएं 2. ‘एनपीएस वत्सलय (माइनर्स)’ टैब पर क्लिक करें 3. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें 4. ₹1,000 की प्रारंभिक राशि जमा करें |
वेतन विकल्प | – डिफ़ॉल्ट विकल्प: मध्यम जीवनकाल फंड – LC-50 (50% इक्विटी) – ऑटो विकल्प: आक्रामक जीवनकाल फंड – LC-75 (75% इक्विटी), मध्यम जीवनकाल फंड – LC-50 (50% इक्विटी), संवेदनशील जीवनकाल फंड – LC-25 (25% इक्विटी) – सक्रिय विकल्प: इक्विटी, सरकारी प्रतिभूति, कॉर्पोरेट ऋण, वैकल्पिक संपत्तियां |
निकासी नियम | – आंशिक निकासी: 18 वर्ष से पहले 3 वर्षों के बाद – पूर्ण निकासी: 18 वर्ष की आयु के बाद खाता को सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है – अप्रत्याशित मृत्यु: पूरी राशि अभिभावक को लौटाई जाएगी |
दस्तावेज | – आधार कार्ड – बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र – अभिभावक का हस्ताक्षर – NRI/OCI के लिए पासपोर्ट, विदेशी पते का प्रमाण, बैंक प्रमाण पत्र |
लाभ | – लंबे समय के लिए बचत की आदतें – कर लाभ – पोर्टेबिलिटी और रिटायरमेंट फंड की तैयारी – बच्चों को वित्तीय प्रबंधन की शिक्षा |
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प्रमुख विशेषताएँ:
- न्यूनतम योगदान: प्रति वर्ष ₹1,000।
- अधिकतम योगदान: कोई सीमा नहीं।
- उम्र सीमा: 18 वर्ष की आयु तक माता-पिता या अभिभावक योगदान कर सकते हैं।
NPS Vatsalya Yojana के लिए पात्रता
एनपीएस वत्सलय योजना के अंतर्गत पात्रता निम्नलिखित है:
- भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं।
- नॉन-रेजीडेंट इंडियन (NRI) और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है।
- माता-पिता या अभिभावक जो बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं।
NPS Vatsalya Yojana की लाभकारी विशेषताएँ
- लंबी अवधि की बचत: यह योजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक दीर्घकालिक बचत विकल्प प्रदान करती है।
- कर लाभ: एनपीएस वत्सलय योजना में किए गए योगदान पर कर लाभ मिलता है, जिससे आप अपने करों की योजना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
- रिटायरमेंट फंड: जब बच्चा 18 वर्ष की आयु में पहुंचता है, तो इस खाते को सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, जो एक अच्छा रिटायरमेंट फंड बन सकता है।
NPS Vatsalya Yojana का लाभ कैसे प्राप्त करें?
- सिस्टमेटिक निवेश: माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक नियमित योगदान योजना बना सकते हैं।
- वित्तीय साक्षरता: इस योजना से बच्चे को वित्तीय प्रबंधन की आदतें सीखने में मदद मिलेगी।
- पोर्टेबिलिटी: यह योजना नौकरी बदलने पर भी प्रभावित नहीं होती, जिससे भविष्य में भी लाभ जारी रहता है।
NPS Vatsalya Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
एनपीएस वत्सलय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- eNPS वेबसाइट पर जाएँ: eNPS वेबसाइट पर जाएँ।
- रजिस्टर करें: ‘एनपीएस वत्सलय (माइनर्स)’ टैब पर क्लिक करें और ‘Register Now’ विकल्प पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें: अभिभावक की जन्मतिथि, PAN नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें।
- OTP दर्ज करें: मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- आवेदन पूर्ण करें: सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करें और ₹1,000 की प्रारंभिक राशि जमा करें।
- PRAN प्राप्त करें: एक बार सबमिट करने के बाद, PRAN (पेंशनर पहचान संख्या) प्राप्त होगी और खाता खुल जाएगा।
NPS Vatsalya Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड: अभिभावक का।
- जन्म प्रमाण पत्र: बच्चे का।
- हस्ताक्षर: अभिभावक का।
- NRIs/OCIs के लिए अतिरिक्त दस्तावेज: पासपोर्ट, विदेशी पते का प्रमाण, बैंक प्रमाण पत्र।
NPS Vatsalya Yojana की निवेश विकल्प
- डिफ़ॉल्ट विकल्प: मध्यम जीवनकाल फंड – LC-50 (50% इक्विटी)।
- ऑटो विकल्प: आक्रामक जीवनकाल फंड – LC-75 (75% इक्विटी), मध्यम जीवनकाल फंड – LC-50 (50% इक्विटी), या संवेदनशील जीवनकाल फंड – LC-25 (25% इक्विटी)।
- सक्रिय विकल्प: अभिभावक अपने फंड को इक्विटी, सरकारी प्रतिभूति, कॉर्पोरेट ऋण, और वैकल्पिक संपत्तियों में आवंटित कर सकते हैं।
NPS Vatsalya Yojanaसे निकासी और निकास नियम
- आंशिक निकासी: 18 वर्ष से पहले 3 वर्षों के बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। शैक्षणिक खर्चों, विकलांगता, या चिकित्सा उपचार के लिए निकासी की जा सकती है।
- संपूर्ण निकासी: जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित हो सकता है। अगर वह खाता नहीं बदलना चाहता, तो पूरी राशि निकाली जा सकती है।
- अप्रत्याशित मृत्यु: यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो पूरी राशि अभिभावक को लौटाई जाएगी। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो नया अभिभावक पंजीकृत किया जा सकता है।
निष्कर्ष
एनपीएस वत्सलय योजना एक विशेष पहल है जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक प्रभावी वित्तीय योजना प्रदान करती है। यह योजना बच्चों को न केवल वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि उन्हें वित्तीय प्रबंधन की आदतें भी सिखाती है। माता-पिता के लिए यह एक सुविचारित निवेश विकल्प है जो लंबे समय में उनके बच्चों के लिए एक सशक्त रिटायरमेंट फंड बना सकता है।
आगे बढ़ें और इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए आज ही आवेदन करें।