चिरंजीवी योजना -अब सबको मिलेगा 25 लाख का मुफ्त इलाज)

चिरंजीवी योजना/chiranjivi yojna -लाभ ,उद्देश्य ,आवेदन प्रक्रिया (अब सबको मिलेगा 25 लाख का मुफ्त इलाज)

‘चीरंजीवी योजना’ राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया स्वास्थ्य बीमा योजना है जो साल 2021-2022 के बजट द्वारा स्थापित किया गया था।अशोक गहलोत ने साल 2021 में चिरंजीवी योजना की शुरुआत की थी, इसके तहत प्रत्‍येक परिवार को 5 लाख रुपये का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कवर (Health Insuarnce) देने की शुरुआत हुई थी पुनः गहलोत सरकार ने साल 2022 में योजना की समीक्षा के बाद इसकी कवरेज राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी और साथ ही 5 लाख रुपये दुर्घटना की स्थिति में इलाज के लिए भी देने की घोषणा कर दी।

एक बार फिर साल 2023 में सरकार ने योजना में बदलाव किया , इस बार बीमारियों के इलाज के लिए राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। फिलहाल चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये स्‍वास्‍थ्‍य बीमा के तौर पर और 5 लाख रुपये दुर्घटना बीमा के तौर पर दिए जाते हैं.

राजस्थान सरकार के इस सराहनीय योजना के अंतर्गत ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ की और कदम बढ़ाते हुए सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी राज्य के नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है।

हालाँकि राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एकीकृत करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंज़ूरी मांगी है।

आखिर चिरंजीवी योजना के तहत किन किन बीमारियों का होगा इलाज

घ्यान दीजिये चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख कैशलेस इलाज मिलता है ,इसमें पात्र परिवारों को बिना किसी प्रीमियम के ही योजना का फायदा दिया जाता है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्‍पतालों में ब्‍लैक फंगस, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट सर्जरी, न्‍यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्‍लांट जैसी गंभीर बीमारियों के लिए पूरा कवरेज मिलता है और सबसे खास बात ये है कि 25 लाख रुपये की सीमा हर साल तय की जाती है। अर्थात इसका मतलब है कि अगला साल आने पर आपकी पॉलिसी फिर से रीन्‍यू हो जाती है और पूरे 25 लाख का फायदा मिलता है।

चिरंजीवी योजना का मुख्य उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिको को स्वास्थ्य पर पढ़ने वाले अत्यधिक खर्च को कम करना साथ ही साथ नागरिको को गरीबी के दुस्चक्र से बाहर निकलना और स्वास्थ्य बीमा के प्रति लोगो के ध्यान को बढ़ाना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के गुणवत्ता में सुधार करना ,तभी तो राजस्थान सरकार ने इस योजना को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों पर भी लागु किया है ,जिससे इच्छुक नागरिक निजी अस्पतालों में भी जाकर अपना इलाज करा सके।

चिरंजीवी योजना के लाभ

चिरंजीवी योजना के कई लाभ है –

  • लाभार्थी प्रति परिवार 850 रुपये के छोटे वार्षिक शुल्क के बदले 5 लाख का चिकित्सा बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं।
  • यह कार्यक्रम अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले और रिहाई के बाद पंद्रह दिनों की चिकित्सा लागत का भी भुगतान करता है।
  • इस कार्यक्रम के लिए पंजीकृत लोग सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में देखभाल के लिए पात्र हैं।
  • राजस्थान राज्य सरकार का एक कार्यक्रम है जो उम्मीदवारों को अस्पतालों से कैशलेस चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की अनुमति देता है।
  • अधिकांश चिकित्सा प्रक्रियाएं और लगभग 1576 चिकित्सा परीक्षण बीमा द्वारा कवर किए जाते हैं।

चिरंजीवी योजना की पात्रता

चिरंजीवी योजना

चिरंजीवी योजना की पात्रता को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है ,अर्थात चिरंजीवी योजना का लाभ दो प्रकार से लिया जा सकता है –

  • निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
  •  रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

  पंजीकरण प्रक्रिया

चिरंजीवी योजना का लाभ उठाने से पहले लाभार्थी को पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा , जो 1 अप्रेल 2021 से आरंभ किया जा चुका है। इस योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ‘निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी’ और ‘रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी’ दोनों के लिए अलग अलग है।

‘निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी’ का पंजीकरण

  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
  •  लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वैबसाइट  https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।
  •  रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास आधार कार्ड/ आधार कार्ड नम्बर/आधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
  •  पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है।
  •  संविदाकार्मिको के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा एवं नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।
  •  लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
  •  सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।

‘रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी’ का पंजीकरण

  •  लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
  • सहज जन सेवा केंद्र अथवा स्वयं द्वारा आधिकारिक वेबसाइट- https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ पर जाकर step by step कर सकते है।
  •  पंजीयन शुल्कः दोनो श्रेणी के लाभार्थियों को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

लाभ लेने की प्रक्रिया

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया सबसे पहले परिवार की पात्रता देखी जाएगी पुनः मरीज की पहचान की जाएगी। परिवार की पात्रता जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।

जबकि मरीज की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा और मरीज को चिन्ह्ति करने के लिए मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो भी लिया जायेगा।

इस जोजना में एक और नियम जुड़कर सामने आता है जो 1 वर्ष के बच्चो के इलाज से सम्बंधित है अतः योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है।

एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि बालक का नाम जन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुडवाया जा सकता है) परन्तु योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुडने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

05 वर्ष तक के बालक के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः- पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जुडे परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आप सरकारी और निजी हॉस्पिटल में उठा सकते है इसके लिए आपको अपना जिला , हॉस्पिटल का प्रकार , किस प्रकार के डॉक्टर को दिखाना है ,ये सभी सूचनाएं भरना होगा।

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FAQs

Q.1 चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते है या तो नजदीकी सहज सेवा केंद्र पर जाकर कैवा सकते है। खुद करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट -https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/#/home पर जाकर कर सकते है इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होनी चाहिए जैसे आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।

Q.2 चिरंजीवी योजना कितने दिन में चालू हो जाती है?

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 मई 2023 से लाभ लिया जा सकता है। वहीं 30 अप्रैल 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर 3 माह बाद 1 अगस्त 2023 से लाभ लिया जा सकेगा।

Q.3 चिरंजीवी योजना अभी चालू है क्या?

जी हाँ ,चिरंजीवी योजना अभी चालू हैं , आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर करके सम्पूर्ण ज्ञान ले सकते हैं – chiranjeevi.rajasthan.gov.in/#/home

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